प्रतिपूर्ति
आई.आई.टी. दिल्ली में संकाय सदस्य कई भत्तों और लाभों के हकदार हैं, जिसमें उनके और उनके परिवार द्वारा उपयोग की जाने वाली सेवाओं की विभिन्न प्रतिपूर्ति शामिल हैं।
आई.आई.टी. दिल्ली में खर्चों की प्रतिपूर्ति
संस्थान में शामिल होते समय यात्रा व्यय प्रतिपूर्ति (Travel Expense Reimbursement) संकाय सदस्य और उनके जीवनसाथी के लिए उनकी पात्रता के अनुसार की जाती है। साथ ही सामान के परिवहन के खर्च की प्रतिपूर्ति वास्तविक आधार पर की जाती है। दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर इसकी जिसकी अधिकतम सीमा भारत के अभ्यर्थियों के लिए रु. 1,25,000/ तथा भारत से बाहर के अभ्यर्थियों के लिए रु. 2,50,000/ है। इस प्रतिपूर्ति की शर्त यह है कि संकाय सदस्य को आई.आई.टी. दिल्ली में दो वर्षों तक सेवा देने का प्रतिज्ञा-पत्र (Undertaking) देना होगा।
प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए संकाय सदस्य टिकट, बोर्डिंग पास, शिपमेंट बिल आदि जैसे साक्ष्यों के साथ अपने अकादमिक इकाई के प्रमुख के माध्यम से स्थापना-1 को आवेदन प्रस्तुत करते हैं।
टेलीफोन प्रतिपूर्ति
संकाय सदस्य निम्नलिखित सूची के अनुसार टेलीफोन / मोबाइल बिलों की प्रतिपूर्ति के पात्र हैं:
| वेतन स्तर | प्रतिपूर्ति सीमा |
|---|---|
| लेवल 15 और ऊपर | प्रतिमाह टैक्स सहित 3,000 रूपये |
| लेवल 14 & 14ए | प्रतिमाह टैक्स सहित 2,700 रूपये |
| लेवल 12, 13 & 13(ए) | प्रतिमाह टैक्स सहित 2,250 रूपये |
| लेवल 11 | प्रतिमाह टैक्स सहित 1,200 रूपये |
छुटटी यात्रा छूट (एल.टी.सी.)
संस्थान के सभी संकाय सदस्य और उनके परिवार के आश्रित सदस्य भारत सरकार की "एल.टी.सी." योजना के हकदार हैं, जिसमें संस्थान हर दो साल में अपने गृह नगर (होम टाउन) और भारत में कहीं भी यात्रा व्यय का भुगतान करता है। वैकल्पिक रूप से, कोई व्यक्ति 4 साल के ब्लॉक में, एक बार होमटाउन और एक बार भारत में किसी भी स्थान की यात्रा कर सकता है। संकाय सदस्य एल.टी.सी. का लाभ उठाते हुए अर्जित अवकाश (ई.एल.) (एक बार में अधिकतम 10 दिन) के नकदीकरण के भी हकदार हैं। नए संकाय सदस्यों को चार साल के ब्लॉक में तीन अवसरों पर अपने परिवार के आश्रित सदस्यों के साथ अपने होमटाउन और चौथे अवसर पर भारत में किसी भी स्थान पर जाने की अनुमति है। यह सुविधा संकाय सदस्यों के लिए चार साल के शुरुआती दो ब्लॉकों के लिए उपलब्ध है।
http://estb.iitd.ac.in/RulePosition/Faculty/LTC.pdf
स्वीकृत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति
संकाय सदस्य अपने ई.आर.पी. खातों में लॉग इन करके चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं- ईआरपी
ईआरपी -> एम्प्लॉई सेल्फ सर्विस -> मेडिकल रिम्बर्समेन्ट
अधिक जानकारी के लिए https://hospital.iitd.ac.in/forms/medical_reimbursement पर जाएं।
आई.आई.टी.दिल्ली के लाभार्थियों के लिए निम्नलिखित नियम लागू हैं, जो सी.जी.एच.एस. मान्यता प्राप्त या एन.ए.बी.एच मान्यता प्राप्त अस्पतालों से ओ.पी.डी. परामर्श और दवाओं की प्रतिपूर्ति (Reimbursement of Medicines) प्राप्त करना चाहते हैं। ये नियम सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों कर्मचारियों के लिए लागू हैं।
- सभी सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके आश्रित एन.सी.आर., अन्य शहरों और राज्यों में सी.जी.एच.एस. या एन.ए.बी.एच. मान्यता प्राप्त अस्पताल द्वारा किसी भी अस्पताल में ओ.पी.डी. परामर्श का लाभ उठा सकते हैं। इन अस्पतालों से परामर्श करने के लिए आई.आई.टी. अस्पताल द्वारा किसी रेफरल की आवश्यकता नहीं होगी।
- इन सी.जी.एच.एस. या एन.ए.बी.एच. मान्यता प्राप्त अस्पतालों के पर्चे के आधार पर खरीदी गई दवाओं की लागत की प्रतिपूर्ति आई.आई.टी. अस्पताल द्वारा कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति बिल में दावा की गई दवाओं की कुल लागत के 40% की कटौती के बाद की जा सकती है।
- दवाओं के लिए, एक बार में अधिकतम दो महीने तक ही प्रतिपूर्ति की जाएगी। उसके बाद, इस तरह के प्रतिपूर्ति दावों के लिए संबंधित सी.जी.एच.एस.-मान्यता प्राप्त या एन.ए.बी.एच. अस्पताल से नए परामर्श/पर्चे प्रस्तुत किए जाने चाहिए, अन्यथा प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।
उपरोक्त संशोधित मानदंडों/नियमों के अनुसार लाभार्थी सी.जी.एच.एस. या एन.ए.बी.एच. मान्यता प्राप्त अस्पतालों से ओ.पी.डी. परामर्श और दवाओं की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। आई.आई.टी. अस्पताल भी इसी के अनुसार प्रतिपूर्ति प्रक्रिया को संसाधित करेगा।
https://owncloud.iitd.ac.in/nextcloud/index.php/s/PpbDnN743M39joq
बाल शिक्षा भत्ता
यह भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार है।
ईआरपी -> एम्प्लॉई सेल्फ सर्विस -> (ईआरपी -> सीई अलाउन्स)
If something here needs a makeover, or you want to add something, please contact facindcell@iitd.ac.in,.. Last updated: July 2021